भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी में लापरवाही पर कार्रवाई का दौर जारी है। आए दिन लापरवाह अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है।इसी कड़ी में भोपाल के एक सरकारी स्कूल शासकीय कन्या उमावि बैरागढ़ के प्राचार्य ने अपने अधिकार से बाहर जाकर 2 शिक्षिकाओं को स्कूल से कार्यमुक्त कर उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी(डीईओ) कार्यालय भेज दिया है।इस मामले में डीईओ ने प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और इसके नियम और निर्देशों की छायाप्रति मेरे समक्ष उपस्थित होकर तत्काल उपलब्ध कराने को कहा है। डीईओ ने कहा है कि अगर जल्द नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।वही भिंड के गोहद नगर नगर में स्वच्छ भारत मिशन कार्य में लापरवाही बरतने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेश पुरोहित ने सफाई दरोगा अशोक खरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय गोहद नगरपालिका रहेगा।उनके स्थान पर सफाई दरोगा हरिओम को पदस्थ किया है।

इंदौर में 2 पुलिसकर्मी निलंबित
मध्य प्रदेश के इंदौर ने एसपी भगवतसिंह बिरदे ने 2 पुलिसकर्मियों एसआइ मुन्नालाल डोडियार और सिपाही संदीप कास्डे को निलंबित कर दिया है। मामला जिलें के मानपुर व बड़गौंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत का है। यह कार्रवाई गौवंश की तस्करी मामले में रुपए देकर लोगों को छोड़ने पर की गई है। दोनों पुलिसकर्मियों पर तस्करों से सांठगांठ का आरोप लगा है। तीन गौवंश की मृत्य हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसपी ने आदेश में लिखा कि जिस वाहन (एमपी 09जीजे 0197) में पशु भरे थे, उसे पुलिसकर्मियों ने बगैर कार्रवाई के छोड़ा है, जबकि बाद में मानपुर थाना में केस दर्ज करना पड़ा।
शिक्षक निलंबित
अनूपपुर के शासकीय प्राथमिक विद्यालय खोलीटोला के प्राथमिक शिक्षक अमरदीन रोहणी के लगातार अनुपस्थित होने पर सहायक आयुक्त ने उन्हें निलंबित कर दिया। इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी अनूपपुर नियत किया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। बता दे कि अप्रैल 2021 से वर्तमान में थाना अनूपपुर अंतर्गत न्यायिक अभिरक्षा में है। थाना कोतवाली में अमरदीन रोहणी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 208/21 धारा 294, 323, 506 तथा 326 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध है। अभियोग पत्र न्यायालय अनूपपुर में पेश है।
31 की सेवा समाप्त, 107 को नोटिस
सतना नगर निगम ने 31 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी और 107 को नोटिस जारी किए गए है।यह कार्रवाई घर बैठकर वेतन लेने और लंबे समय तक अनुपस्थित रहने पर की गई है। यह कार्रवाई महापौर द्वारा गठिक कमेठी की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। इतना ही नहीं सेवा समाप्ति और कारण बताओ नोटिस के अलावा 48 मस्टरकर्मियों की वापसी भी की गई है। मस्टरकर्मियों के गुण-दोष के आधार पर परीक्षण कर कार्रवाई किए जाने की अनुशंसा की गई है, साथ ही 48 मस्टरकर्मियों को सेवा पर वापस लिए जाने की अनुशंसा भी की गई है।
बिजली चोरी, 6 साल की सजा
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल संचारण संधारण संभाग के ग्राम पुरा छिंदवाड़ा निवासी रघुवीर अहिरवार पिता गिरधारीलाल अहिरवार द्वारा एलटी लाइन से सीधे तार डालकर चोरी की बिजली से अपने खेत में सिंचाई करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर जिला न्यायालय ने 6 माह सश्रम कारावास एवं सिविल दायित्व 40 हजार 829 रूपये जमा करने की सजा सुनाई।
ये है पूरा मामला
दरअसल, विद्युत कंपनी के तत्कालीन महाप्रबंधक (सतर्कता) आशीष भट्नागर द्वारा 28 नवंबर 2020 को चेकिंग के दौरान आरोपी रघुवीर अहिरवार को एलटी लाइन से सीधे तार जोड़कर चोरी की बिजली से साढ़े सात एचपी मोटर चलाकर तालाब से अपने खेत में सिंचाई करते पाए जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 (1) (ए) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में जिला न्यायालय द्वारा रघुवीर अहिरवार पिता गिरधारीलाल अहिरवार का अपराध प्रमाणित मानते हुए 6 माह के सश्रम कारावास एवं 40 हजार 829 रूपये सिविल दायित्व के रूप में दो माह के भीतर कंपनी में जमा करने की सजा से दण्डित किया गया। न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी द्वारा सिविल दायित्व की राशि निर्धारित समयावधि में जमा नहीं करने पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अतिरिक्त रूप से भुगतान करना होगा।