भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को अहम कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं सुरक्षा बीमा योजना के बीमा कवर का लाभ देने ,लाड़ली बहनों को 450 रूपये में गैस रिफिल उपलब्ध , प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं गैर-पीएमयूवाय अंतर्गत कनेक्शनधारी को लाभ देने संबंधित 7 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
यहां विस्तार से पढ़िए मोहन कैबिनेट के 7 बड़े फैसले
लाड़ली बहनों को 450 रू में गैस रिफिल : मंत्रि-परिषद द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के समस्त गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं और गैर PMUY अंतर्गत गैस कनेक्शनधारी लाड़ली बहनों को गैस सिलेंडर रिफिल पर अनुदान राशि के भुगतान के लिये दो योजनाओं का अनुमोदन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये योजना क्रमांक 1370 रसोई गैस सहायता योजना (उज्ज्वला) एवं योजना क्र. 1387 रसोई गैस सहायता योजना (गैर उज्ज्वला) की स्वीकृति दी गई है। अब वित्तीय वर्ष 2024-25 से इस योजनांतर्गत हितग्राहियों को राशि का भुगतान इन योजनाओं से किए जाने का प्रावधान किया गया। राज्य सरकार के वित्तीय संशाधनों से लाड़़ली बहनों को यह लाभ देना निर्णय लिया है। इससे लगभग 40 लाख बहनें लाभान्वित होंगी।
सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना: मंत्रि-परिषद द्वारा सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना अंतर्गत प्रदेश की निर्धारित आयु वर्ग की पात्रता अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बीमा कवर का लाभ देने के सम्बन्ध में स्वीकृति दी गई।स्वीकृति अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को सुरक्षा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से योजनाओं के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-2026 में प्रतिवर्ष क्रमशः राशि रूपये 3 करोड़ 63 लाख केंद्रांश एवं 2 करोड़ 42 लाख रूपये राज्यांश के होंगे। इस प्रकार 2 वित्तीय वर्ष के लिये कुल राशि 12 करोड़ 10 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना : प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी सहायिका को राशि 436 रुपये प्रति हितग्राही वार्षिक प्रीमियम के भुगतान से, किसी कारण से मृत्यु की दशा में 2 लाख रुपये का जीवन जोखिम कवर किया जाएगा।प्रदेश की 1.70 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत बीमा कवर किया जाएगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना : PMSBY 18-59 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी सहायिका को राशि 20 रु प्रति हितग्राही वार्षिक प्रीमियम के भुगतान से दुर्घटना में मृत्यु एवं स्थाई पूर्ण अपंगता की स्थिति में 2 लाख तथा आंशिक किन्तु स्थाई की स्थिति में 1 लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान है।नि:शक्तता उक्त दोनों बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी सहायिका के मानदेय जमा किये जाने वाले बैंक खाते से संबंधित बैंक शाखा द्वारा किया जाएगा। इसमें सभी कर्मियों की सहमति से बैंक खाते से बीमा योजना के प्रीमियम की राशि का कटोत्रा किया जाएगा। इसकी प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित 60:40 (भारत सरकार 60% तथा राज्य सरकार 40%) वित्तीय व्यय भार अनुसार की जाएगी।
22 जिलो में आयुष चिकित्सा के लिए 213 पदों का सृजन : मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के 22 जिला अलीराजपुर, आगर मालवा, रीवा, अनुपपूर, ग्वालियर, अशोक नगर, भिण्ड, कटनी, उमरिया, बैतूल, भोपाल, बुरहानपुर, खण्डवा, खरगौन, धार, मुरैना, सतना, शहडोल, सिंगरौली, उज्जैन, सागर एवं निवाड़ी एलोपैथी चिकित्सालय में आयुष चिकित्सा उपलब्ध कराने के उददेश्य से आयुष विंग की स्थापना एवं संचालन के लिए आवश्यक 213 पदों के सृजन की स्वीकृति दी। साथ ही 19 करोड़ रूपये बजट आवंटन की सहमति दिये जाने का निर्णय लिया गया।
विशेष अनुग्रह राशि रूपये 90 लाख की स्वीकृति: मंत्रि-परिषद द्वारा दिवंगत स्व. नरेश कुमार शर्मा सहायक उप निरीक्षक, जिला छिंदवाडा के माता-पिता तथा पत्नी को क्रमशः 45-45 लाख रूपये की शेष विशेष अनुग्रह राशि की अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। दिवंगत श्री शर्मा ने तेज गति से आ रहे वाहन को रोकने हेतु भरसक एवं साहसपूर्ण हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अपनी प्राणरक्षा करते हुये भागने के स्थान पर अंतिम होशो-हवाश की स्थिति में आरोपी को पकड़ने हेतु अदम्य वीरता और उत्कृष्ट कर्त्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन किया। स्व. श्री शर्मा सहायक उप निरीक्षक, जिला छिंदवाडा की पुलिस विभाग में 28 फरवरी 1986 की नियुक्ति है। इन्हें असाधारण परिवार पेंशन एवं विशेष अनुग्रह राशि 10 लाख रूपये की स्वीकृति 19 जनवरी 2024 को प्रदान की गई थी।
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना-1 एवं 2 : मंत्रि-परिषद् द्वारा म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंतर्गत 31 मार्च 2024 के बाद की स्थिति में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना-1 एवं 2 के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किये जाने के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद् ने ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की म.प्र. ग्रामीण संपर्कता बाह्रय वित्त पोषित योजना (MPRCP) अंतर्गत लंबित दायित्वों के भुगतान एवं अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किये जाने के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था करने का निर्णय लिया।
रक्षाबंधन पर लाड़ली बहनों को 250 रु अतिरिक्त: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि रक्षा बंधन पर्व आ रहा है, लाड़ली बहनों के खाते में एक अगस्त को राखी के लिये 250 रूपये अंतरित किये जायेंगे। उज्ज्वला गैस कनेक्शनधारी 40 लाख लाड़ली बहनों को गैस सिलेंडर मात्र 450 रूपये में उपलब्ध करायेगी। गैस रिफिलिंग की शेष राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। मंगलवार को केबिनेट द्वारा इसकी स्वीकृति दे दी गई है। राज्य सरकार द्वारा कोई जनहितैषी योजना बंद नहीं की जाएगी। संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं को अधिक सुलभ बनाने तथा जन-सामान्य के हित संवर्धन की दृष्टि से समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी वर्गों को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने के लिये आवश्यकतानुसार नई योजनाएं भी संचालित की जाएंगी।