MP : शिवराज कैबिनेट बैठक खत्म, रेत खनन नीति समेत इन प्रस्तावों को मंजूरी, किसानों-युवाओं समेत आमजन को लाभ…

भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें एक दर्जन बड़े फैसले लिए गए। वही बुधवार को भी सुबह 10 बजे कैबिनेट की एक विशेष बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना के प्रस्ताव पर चर्चा कर मंजूरी दी जाएगी। इसमें युवाओं के लिए बनाई जा रही योजनाओं पर भी विचार कर निर्णय लिया जाएगा। इसकी जानकारी खुद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा दी । वही आज सीएम शिवराज ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दूसरे चरण की समीक्षा करने का आदेश दिया है। वह स्वयं हर दूसरे तीसरे दिन जनसेवा अभियान की लगातार समीक्षा कर रहे हैं।

शिवराज कैबिनेट के बड़े फैसले

  1. अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए माता-पिता की वार्षिक आय सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश सरकार अब 8 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले SC परिवारों के छात्र-छात्राओं को भी स्कॉलरशिप देगी। अभी तक 6 लाख रुपए तक सालाना आय वाले SC परिवारों के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही थी।
  2. मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 तक के लिए बजट प्रविधान के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। महिला एवं बाल विकास विभाग में लगभग 42 हजार करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। जून से महिला हितग्राहियों के खातों में राशि अंतरित की जाएगी।एक करोड़ 33 लाख 25 हजार से ज्यादा बहने इस योजना में रजिस्टर्ड हो गई हैं।  1 महीने में 1250 करोड रुपए बहनों के खातों में ट्रांसफर होगा। अगर हम साल भर का आंकड़ा देखें तो 15000 करोड रुपए इस पर बहनों के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा।
  3. केंद्र सरकार की मिशन वात्सल्य योजना के लिए भी आज केबिनेट की सहमति दी गई है।
  4. सरकारी मंदिर, जिनके पास 10 एकड़ तक की खेती की जमीन है, इससे होने वाली आय का उपयोग अब पुजारी खुद कर सकेंगे। बाकी जमीन को जिला कलेक्टर को जानकारी देकर नीलाम भी कर सकेंगे। इसकी आय मंदिर के खाते में जमा होगी।
  5. पंचायत क्षेत्र में कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जून 2022 में पंचायतों की आय में वृद्धि के लिए संपत्ति कर सहित अन्य कर लगाए जाने के निर्देश दिए थे। गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि कोई ऐसा निर्देश है तो उसे वापस किया जाएगा।
  6. मध्य प्रदेश की रेत खनन नीति में आंशिक संशोधन किया गया है। इसमें जो ई निविदा, सह नीलामी के माध्यम से भी हो सके इसके लिए इसमें प्रावधान किया गया है। ई टेंडर और सह नीलामी का भी प्रावधान किया गया है। अनुबंध की तारीख से 3 साल के बाद 2 वर्ष के विस्तार के लिए 10% राशि अनुबंध की एक वर्ष की सीमा समाप्ति पर था। पहले केवल 3 साल का प्रावधान था यह वार्षिक वृद्धि जुलाई में की जाती थी। अब जब ठेका समाप्त होगा उसको 2 साल की बढोत्तरी भी कर सकेंगे।  इसे 3-4 महीनों में बांटने का संशोधन हुआ है।
  7. खदानों की माइनिंग लीज की वैधानिक स्वीकृतियों के लिए यह फैसला हुआ कि स्वीकृति या प्राप्त होने से ठेके की निरंतरता बनी रहेगी। अनुमतियां पहले ही प्राप्त हो सकेंगी।
  8. खाद के संकट का समाधान करने के लिए प्रदेश में एडवांस खाद खरीदी करके सरकार भंडारण करेगी। 254 सेंटर बनाकर एडवांस में ही खाद रखवा दिया जाएगा। जिससे किसान को 15- 20 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़े। और उसे वहीं खाद मिल जाए। इसका अग्रिम भंडारण 1 फरवरी से 31 मई की अवधि में 10.80 लाख टन भंडारण किया जाएगा।
  9. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भारत नेट परियोजना के अंतर्गत सहकारिता विभाग के 4534 पैक्स मुख्यालयों पर ऑप्टिकल फाइबर आधारित इंटरनेट प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का फैसला हुआ। इसके लिए राज्य और केंद्र का अंश मिलाकर 145 करोड रुपए की सहमति के मध्य प्रदेश कैबिनेट ने दी है।

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