भोपाल : कुर्सी सँभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एक्शन मोड में हैं उन्होंने अपने पहले ही आदेश में सब इंस्पेक्टर्स की प्रमोशन लिस्ट 15 दिन में जारी करने के निर्देश दिए जिसका असर हुआ और पुलिस मुख्यालय ने 465 SI की फिट लिस्ट जारी कर 283 सब इंस्पेक्टर को कार्यवाहक इंस्पेक्टर बना दिया अब गृह विभाग ने पुलिस थानों की सीमाओं के पुनर्निधारण के आदेश दिए हैं, आदेश में कलेक्टर और एसपी को थानों की सीमाओं का निर्धारण कर 31 जनवरी 2024 तक शासन को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है।
कलेक्टर समिति तय करेगी पुलिस थानों की सीमाएं
गृह विभाग के सचिव रवीन्द्र सिंह के हस्ताक्षर से कल मंगलवार 2 जनवरी को एक आदेश जारी हुआ जिसमें पिछले आदेशों (पत्रों) का हवाला देते हुए जिले में स्थित पुलिस थानों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की बात कही गई है, आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने खरगोन में इस आशय के निर्देश दिए थे जिसके बाद गृह विभाग ने कलेक्टर समिति के पास थाने और चौकी की सीमाएं तय करने का अधिकार दिए जाने का आदेश जारी किया है।
31 जनवरी तक सीमाएं निर्धारित कर रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपनी होगी
गृह विभाग के आदेश में 31 जनवरी 2024 तक कलेक्टर समिति को अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को भेजने के निर्देश दिए गए है, इसके बाद फरवरी 2024 में गृह विभाग राज पत्र में अधिसूचना जारी करेगा और अधिसूचना जारी होने के साथ ही नई सीमाएं प्रभावी हो जाएंगी। गृह विभाग का ये आदेश जिला कलेक्टर, पुलिस आयुक्त भोपाल और इंदौर, जिला पुलिस अधीक्षक, और सभी जिला अभियोजन अधिकारियों के नाम संबोधित है।
अपराध संख्या और स्थानीय परिस्थितियां भी देखनी होंगी
आदेश में गृह विभाग ने यह भी कहा है कि सीमा का पुनर्निधारण करते समय थानों की पारस्परिक अपराध संख्या और स्थानीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाए और यदि कोई विशेष परिस्थितियां हों तो उसे भी देखा जाए, गौरतलब है कि
आबादी संख्या, अपराध की दर , क्षेत्राधिकार को देखते हुए 14 साल में पुलिस थानों की सीमाओं का निर्धारण नए सिरे से किया जाता है , पिछली बार 2010 में पुलिस थानों की सीमाओं का निर्धारण किया गया था।