MP : तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ की मांग- OPS ही लागू करें केंद्र सरकार, कहा- NPS के नुकसान UPS में कम हुए, लेकिन खत्म नहीं…

 भोपाल : केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा यूपीएस यानि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद देश में कर्मचारी संगठनों द्वारा 2 तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ संगठनों ने UPS का स्वागत किया है और इसे OPS की तरह बताया है, लेकिन कुछ अब भी OPS की मांग पर अडे है। इसी बीच मध्य प्रदेश के तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने भी केन्द्र सरकार से OPS लागू करने की मांग की है। कर्मचारियों का तर्क है कि NPS के नुकसान UPS में कम हुए लेकिन खत्म नहीं, ऐसे में OPS को ही लागू किया जाना चाहिए।

बता दे कि मोदी कैबिनेट ने अप्रैल 2025 से UPS को लागू किया है।इसका लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जो रिटायर्ड हो चुके हैं और NPS के तहत 31 मार्च 2025 रिटायर हो रहे हैं। UPS पेंशन योजना साल 2004 से लागू NPS के साथ-साथ चलेगी यानी पेंशन के लिए दो विकल्‍प होंगे, इसमें से एक को चुनना होगा।इससे केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों लाभ होगा। वही महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी इसे लागू करने के बाद 16 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

NPS के नुकसान UPS में कम हुए लेकिन खत्म नहीं

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा कि UPS लागू होने से NPS के नुकसान कम हुए हैं, लेकिन खत्म नहीं। केंद्र सरकार द्वारा UPS के माध्यम से NPS में जो परेशानी थी उसे कम की गई हैं उसका हम स्वागत करते हैं , लेकिन केंद्र सरकार को 2005 से पहले लागू OPS ही लागू करना चाहिए । केंद्र द्वारा लागू UPS राज्य सरकारें किस रूप में लागू करेंगी यह आने वाले समय में सामने आएगा ।

PM से मांग-पूरे देश में OPS लागू करें

जब केंद्र सरकार द्वारा 18.50% अपना योगदान दिया जाएगा और बहुत सारे लाभ जब UPS में दिए जा रहे हैं तो सीधे-सीधे OPS ही लागू कर देना चाहिए, इससे देश के कर्मचारियों की एक बड़ी मांग पूरी होगी । UPS के आने के बाद अब विभागों में तीन पेंशन स्कीम लागू रहेंगी, ऐसे में OPS, NPS एवं UPS कर्मचारियों के लिए बड़ा असमंजस रहेगा। देश के प्रधानमंत्री जी से मांग है OPS ही पूरे देश में लागू की जाए और यह मोदी की गारंटी होना चाहिए पूरा देश का कर्मचारी OPS लागू होने पर केंद्र सरकार का आभारी रहेगा।

जानें UPS NPS और OPS में फर्क

UPS में क्या क्या मिलेगा : 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50%। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा। कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60%।न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह। सैन्य कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान, सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए, सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा।

OPS में क्या क्या मिलेगा : सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद आखिरी मूल वेतन और DA की आधी रकम बतौर पेंशन ।हर साल दो बार DA का लाभ ।सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार के पेंशन । रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी।GPF के ब्याज पर उसे किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता।

NPS में क्या क्या मिलेगा : सरकारी कर्मचारी को अपनी पेंशन में मूल वेतन का 10% देना होता है और इसमें राज्य सरकार केवल 14% का ही योगदान देती है। रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का कोई स्थायी प्रावधान नहीं है।DA) लागू नहीं। सेवानिवृत्ति पर पेंशन पाने के लिए NPS फंड का 40% निवेश करना होता है। सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती।कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को कुल वेतन का 50% पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान है। रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के अनुसार जो भी पैसा मिलेगा,आपको उसपर टैक्स देना होता है।

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