भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार अब और सख्ती करन जा रही है, यह सख्ती सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य , उत्पादन,प्रदाय और वितरण का विनियमन) के लिए की जा रही है, सरकार अधिनियम 2003 में मध्यप्रदेश में हुक्का बार को प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक संशोधन करने जा रही है।
जुर्माना और सजा दोनों ही बढ़ाई जा रही है। गृह विभाग ने विधि विभाग को इसके लिए मसौदा भेजा है। मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने मध्यप्रदेश में हुक्काबार को बंद करने पुलिस को कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए है, इसके साथ ही अब हुक्काबार पर कार्रवाई के साथ ही एक से तीन साल की सजा और करीबन एक लाख रुपये जुर्माना बढ़ाया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में खुले हुक्काबार पर कार्रवाई के कड़े निर्देश पुलिस को दिए थ जिसके बाद लगातार पूरे प्रदेश में हुक्काबार में कार्रवाई की जा रही है।