नई दिल्ली : जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री ने RBI की कार्रवाई को रेगुलेटरी का बड़ा मैटर बताते हुए कंपनी के CEO विजय शेखर शर्मा को डायरेक्ट RBI से डील करने के लिए कहा है। आपको बता दें की एक दिन पहले यानी सोमवार को कंपनी के CEO विजय शेखर शर्मा ने RBI के अधिकारियों से भी मुलाक़ात की थी।
RBI की तरफ से दिए गए निर्देशों का असर:
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर 29 फरवरी 2024 के बाद नए कस्टमर्स को जोड़ने, नई डिपॉजिट स्वीकार करने और टॉप-अप या क्रेडिट ट्रांजैक्शन बंद करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है की इसके पहले भी RBI ने कंपनी पर रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई की है। वहीँ आपको बता दें की 31 जनवरी को RBI द्वारा यह रोक लगाई गई थी।
क्या है RBI के निर्देश?
-पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट में 29 फरवरी के बाद पैसा जमा नहीं कर सकेंगे।
– बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सर्विसेज, फास्टैग, और अन्य सर्विसेज में भी पैसा नहीं जोड़ा जा सकेगा।
-हालांकि इंटरेस्ट या कैशबैक अब भी अकाउंट में जमा हो सकेगा।
ग्राहकों के सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड में मौजूद पैसों के विड्रॉल या उपयोग पर कोई पाबंदी नहीं है। बैलेंस अवेलेबल होने तक सभी इसका उपयोग कर सकते हैं।