‘मोदी’ सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा, जानें अपडेट…

सूरत : मोदी सरनेम अब राहुल गांधी पर भारी पड़ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान को लेकर दर्ज मानहानि के मामले में उन्हें दोषी माना गया है। इसके साथ ही सूरत सेशन कोर्ट द्वारा उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि सूरत सेशन कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के तुरंत बाद ही उन्हें 30 दिन की जमानत मिल गई है। इसके साथ ही राहुल गांधी को ऊपरी अदालत में अर्जी दाखिल करने के लिए भी वक्त दिया गया है।

2019 का है मामला 

दरअसल, राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नीरव मोदी ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है। सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है? राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।

वहीं बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी द्वारा उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया गया था। जिस पर सुनवाई करते हुए गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी के इस बयान को आपत्तिजनक मानते हुए दर्ज मानहानि के मामले में उन्हें दोषी करार दिया है और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है।

हालांकि बेल मिलने के कारण राहुल गांधी को जेल नहीं होगी और वह जमानत पर बाहर रहेंगे। इस दौरान वह ऊपरी अदालत में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। साथ ही परमानेंट बेल के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी भी कोर्ट में मौजूद थे। इस दौरान गुजरात कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी उनके साथ मौजूद थे। राहुल गांधी आज ही सुबह दिल्ली से सूरत पहुंचे थे।

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