नई दिल्ली : नियमों का उल्लंघन होने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करता ही रहता है। केन्द्रीय बैंक ने अब चार सहकारी बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया है। इस बात की जानकारी आरबीआई ने गुरुवार को दी है। द बारामती सहकारी बैंक (पुणे, महाराष्ट्र) पर 2 लाख रुपये, द बेचारजी नागरिक सहकारी बैंक (गुजरात) पर 2 लाख रुपये, वाघोरिया अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (वडोदरा, गुजरात) पर 5 लाख रुपये और विरमगाम मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर (अहमदाबाद, गुजरात) पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
ये है वजह
द बारामती सहकारी बैंक “जमा खातों के रखरखाव” से संबंधित आरबीआई के निर्देशों का पालन करने में विफल रहा। द बेचारजी नागरिक सहकारी बैंक “प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (USB) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखने” के निर्देशों का अनुपालन नहीं कर पाया। वाघोरिया अर्बन को-ऑपरेटिव लोन-एडवांस, अन्य बैंकों के साथ जमा नियुक्ति, यूएसबी और SAF से संबंधित निर्देशों का पालन करने में विफल रहा। सभी बैंकों रिजर्व बैंक ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उनके प्रतिक्रिया के बाद ही मौद्रिक जुर्माना लगाने का निर्णय लिया।
क्या ग्राहकों पर होगा?
आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि इन चार बैंकों के खिलाफ खामियों को देखते हुए कार्रवाई की गई है। इसका असर ग्राहकों और बैंकों के बीच हो रहे लेनदेन पर नहीं पड़ेगा।