रीवा : 1 नवंबर तक एमपी ई सर्विस पोर्टल पर आतिशबाजी लाइसेंस के लिए करें ऑनलाइन आवेदन, ये दस्तावेज जरूरी…

रीवा : जल्द ही हिंदूओं के महत्वपूर्ण त्योहार नवरात्रि और दिपावली आने वाला है। जिसके लिए अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के रीवा जिला प्रशासन ने दीपावली पर्व के अवसर पर आतिशबाजी लाइसेंस के आवेदन के संबंध में जानकारी प्रदान की है। जिसमें आतिशबाजी विक्रेता 1 नवंबर तक ऑनलाइन माध्यम से लाइसेंस ले सकते हैं। जिसे लेकर अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि विक्रेताओं के लिए जरुरी गाइडलाइन जारी की है। साथ ही ये दस्तावेज आवश्यक है। यहां जानिए विस्तार से…

जानें पूरी गाइडलाइन

  • 1 नवंबर तक आप एमपी ई सर्विस पोर्टल (MP E Service Portal) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद आपको फार्म लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।
  • रीवा शहर के लिए आतिशबाजी लाइसेंस के आवेदन की हार्ड कॉपी कोलेक्टर कार्यालय में जमा करना होगा।
  • शहरी क्षेत्र में आतिशबाजी के नवीन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे, इसलिए यदि आप शहर क्षेत्र में रहते हैं तो आपको इसका ध्यान रखना होगा।
  • आतिशबाजी की दुकान खोलने के लिए आपको पहले आतिशबाजी लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।
  • इसके लिए आपको 500 रुपए का शुल्क भी ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा।
  • इस दौरान आपको पासपोर्ट फोटो, वोटर आईडी और आधार कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन की छायाप्रति भी जमा करना होगा।
  • दुकान खोलने के लिए आपको अस्थाई लाइसेंस धारी के रूप में बेसिक ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड खुटेही में दुकान लगानी होगी।
  • दुकानों का आवंटन 6 नवंबर को दोपहर 3 बजे से लाटरी द्वारा किया जाएगा।
  • जिसके बाद आतिशबाजी दुकानदार को 10 नवंबर से 12 नवंबर तक ट्रेनिंग दी जाएगी।
  • 23 नवंबर को छोटी दीपावली के अवसर पर अनुज्ञप्तिधारी आतिशबाजी व्यापारी बेसिक ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड खुटेही में ही पटाखों का क्रय-विक्रय करेंगे।
  • वहीं, ग्रामीण क्षेत्र में भी आतिशबाजी दुकान लगाने की अनुमति दी जाएगी।
  • अवैध ढंग से दुकान लगाने और पटाखा बेचने वालों पर दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा के लिए ये इंतजाम

  • व्यापारी सुरक्षित और अज्वलनशील सामग्री का उपयोग करें।
  • टीन शेड का निर्माण करें।
  • अग्नि शमन यंत्र दुकान में अवश्य रखें।
  • रेत की बाल्टियों का भी उपयोग कर सकते हैं।
  • आतिशबाजी की अस्थाई दुकानों को एक-दूसरे से कम-से-कम 3 मीटर की दूरी पर और सुरक्षित स्थल से कम-से-कम 50 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए।
  • आतिशबाजी की दुकानें आमने-सामने नहीं होनी चाहिए।
  • प्रकाश के लिए तेल लैम्प, गैस लैम्प एवं खुली बिजली बत्तियों का इस्तेमाल निषेध है।
  • यदि आपको बिजली की लाइन का उपयोग करना है, तो उसे दीवार या छत पर लगाएं।
  • किसी प्रकार के तारों को लटकाने की अनुमति नहीं होगी।

बता दें कि लाइसेंसधारी पर स्वंय के साथ-साथ अन्य लोगों के प्रति भी बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए ये जरुरी है कि प्रशासन द्वारा जारी किए गए आवश्यक गाइडलाइन का अवश्य पालन करें।

Leave a Reply