भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आज बुधवार 9 नवंबर 2022 को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शिवराज कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माने की राशि बढ़ाने, रीवा में एयर स्टिक एयरपोर्ट में विकसित के संबंध में राजस्व विभाग की 64 एकड़ जमीन भारतीय विमानन विभाग को देने समेत कई अन्य मुद्दों पर मुहर लग सकती है।
इन प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी
- बैठक में हेलमेट ना पहनने पर जुर्माना दोगुना करने प्रस्ताव लाया जाएगा। वर्तमान में बिना हेलमेट पहनने वालों पर जुर्माना 250 रुपए है, जिसे बढ़ाकर 500 रुपए किया जाएगा।
- फसल कटने के बाद अवशेष (नरवाई) को जलाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर 50 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रस्ताव। फसल अवशेष प्रबंधन योजना लागू की जाएगी।
- इसमें स्ट्रारीपर, बेलर, रीपर कम बाइंडर, मल्चर, हैप्पी सीडर, जीरो टिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, रोटावेटर, प्लाऊ सहित अन्य चिह्नित कृषि यंत्र को शामिल किया गया है।
- लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के किसानों को यंत्र की कीमत का 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। अन्य श्रेणी के किसानों को 40 प्रतिशन अनुदान दिया जाएगा।
- रीवा में एयर स्टिक को एयरपोर्ट में विकसित करने के लिए दिए जाने का प्रस्ताव भी है। यहां पर 64 एकड़ जमीन भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को दिया जाना प्रस्तावित है। यह एयर स्टिक एयरपोर्ट की तरह विकसित होने से यहां से एटीआर 72 टाइम विमानों का संचालन हो सकेगा।
- व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदलकर कर्मचारी चयन मंडल और प्रशासकीय नियंत्रण सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपे जाने के निर्णय का अनुसमर्थन।
- अपराध एवं अपराधी पतासाजी तंत्र और व्यवस्था योजना की निरंतरता ।
- मोटरयान अधिनियम के अनुरूप अर्थदंड की दरों में संशोधन।
- मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत और प्राथमिक प्रसंस्करण प्रोत्साहन योजना।
- भवन विकास निगम के संचालन के लिए 198 पदों की स्वीकृति एवं 13 नए पदों का निर्माण।
- नगरीय क्षेत्र की दुकानों को खाद्यान्न् वितरण के लिए कमीशन प्रति क्विंटल 70 रुपये की जगह अब 90 रुपये देने का प्रस्ताव। ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानों को 200 अधिक पात्र परिवार एवं पूर्णकालिक विक्रेता होने पर कमीशन 10500 रुपये दिया जाएगा।
- 200 कम पात्र परिवार एवं पूर्णकालिक विक्रेता होने पर 6000 रुपये प्रतिमाह और अशंकालिक विक्रेता होने पर 3000 रुपये प्रतिमाह कमीशन दिया जाएगा। खाद्यान्न के परिवहन, हम्माली आदि व्यय के लिए 65 रुपये की 70 रुपये प्रति क्विंटल दिए जाएंगे।