गैस पीड़ितों को लेकर सख्त हाई कोर्ट, केंद्र और राज्य से मांगा जवाब, ब्यौरा पेश करे सरकार…

जबलपुर : भोपाल में 3 दिसंबर को हुए गैस कांड के 38 साल होने जा रहे हैं। गैस कांड के पीड़ित आज भी परेशानी झेल रहे हैं। जिस पर जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। मामले में अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट द्वारा केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है।

स्टेटस रिपोर्ट होंगे पेश

हाई कोर्ट ने सरकार से कहा है कि गैस पीड़ितों को राहत देने में अब तक की क्या कार्रवाई हुई है। उसकी स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाए। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डिप्टी डायरेक्टर से भी सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि अब तक हाई कोर्ट के दिशा निर्देश पर क्या कदम उठाए गए हैं।

स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पदों पर भर्ती 

हालांकि इस मामले में आईसीएमआर के सीनियरिटी डिप्टी डायरेक्टर द्वारा जवाब पेश किया गया। जिसमें कहा गया है कि गैस पीड़ितों के इलाज के लिए भोपाल में बने बीएमएचआरसी में नियुक्त स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पदों पर भर्ती के बारे में दो पत्राचार किया गया है।

हर साल 7 करोड़ का अतिरिक्त खर्च

डॉक्टरों की भर्ती और रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए हर साल 7 करोड़ का अतिरिक्त खर्च सरकार को उठाना होगा। जिस पर कार्रवाई जारी है और सरकार के जवाब का इंतजार किया जा रहा है।

4 सप्ताह के भीतर पेश होगा जवाब

हाई कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा है कि आईसीएमआर के सीनियर डिप्टी डायरेक्टर जनरल 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करें। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश नहीं किया जाता है तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को हाई कोर्ट में वर्चुअल मोड में हाजिर होना होगा।

Leave a Reply