भोपाल : यातायात के नियमों का उल्लंघन करने के बाद चालान मिलने पर उसका अर्थदंड जमा नहीं करने वाले वाहन मालिकों पर अब विभाग ने कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। नियमों के अंतर्गत आने वाले गंभीर प्रकृति के अपराधों में वाहन मालिकों के घर से वाहन जब्त किए जाएंगे। इसमें नाबालिग द्वारा वाहन चलाए जाने और बिना लाइसेंस के वाहन चलाना शामिल है। ऐसे लोगों की सूची तैयार की जा रही है अगले महीने से कार्रवाई शुरू की जाएगी।
ट्रैफिक चालान को लेकर प्राविधान
इस मामले में पुलिस ट्रेनिंग एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट के एडीजी द्वारा भोपाल और इंदौर सहित मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। यातायात के प्राविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि नियमों के प्रति अनदेखी करने वाले लोगों के वाहन घर से जब्त किए जा सकते हैं।
अर्थदंड जमा नहीं करते लोग
पुलिस द्वारा कई बार जब नियम तोड़ने पर वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाती है, तो चालान काटा जाता है। कई लोग मौके पर अर्थदंड जमा नहीं करते हैं और उन्हें बाद में इसे चुकाने की छूट दी जाती है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो चालान तो बनवा लेते हैं लेकिन इसकी राशि यातायात विभाग को जमा नहीं करवाते हैं। अब ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ उनके घर से वाहन जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।