नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने ‘मोदी सरनेम’ मामले में सजा पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका को मंजूर कर लिया है। 21 जुलाई को इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने शीर्ष अदालत में ये याचिका दायर की है और इसमें सजा और दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की है।
याद दिला दें कि मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी। इस मामले में अदालत ने कहा था कि निचली अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने का फैसला उचित है और उस आदेश में हस्तक्षेप की कोई जरुरत नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित है। ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी के खिलाफ मानहानि मामले में सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने उस सजा को बरकरार रखा था और उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी।
ये है मामला
बता दें कि 13 अप्रैल 2019 के आम चुनाव में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ‘मोदी सरनेम’ पर टिप्पणी की थी। कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में उन्होने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है?’ उनके इस बयान को आपत्तिजनक मानते हुए गुजरात में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि इस फैसले के कुछ ही देर बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके दूसरे दिन 24 मार्च को उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई। 25 मार्च को राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार किया था और 27 मार्च को उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला। 22 अप्रैल 2023 को उन्होने बंगला खाली कर दिया था। 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद अब उन्होने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।