भोपाल : मध्य प्रदेश की जबलपुर हाई कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड कचरे के निपटारे को लेकर राज्य सरकार को तीन चरणों में ट्रायल रन करने की अनुमति दे दी है। दरअसल, राज्य सरकार ने इस मामले में अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की। इस रिपोर्ट में राज्य सरकार की ओर से कचरे के सुरक्षित निपटान की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण पेश किया गया।

इसके बाद कोर्ट ने इस प्रक्रिया की निगरानी के निर्देश देते हुए 27 मार्च तक ट्रायल रन की पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश राज्य सरकार को दिए।
बता दें कि राज्य सरकार की ओर से यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निपटारे के लिए एक स्पष्ट कार्य योजना बनाई गई है। इस योजना को तीन चरणों में बांटा गया है, जिसमें 30 मेट्रिक टन कचरे का निस्तारण किया जाएगा।
तीन चरणों में किया जाएगा कचरा नष्ट
पहले चरण में 135 किलोग्राम प्रति घंटे की दर से कचरा नष्ट किया जाएगा और पहला चरण 27 फरवरी तक पूरा किया जाएगा। दूसरे चरण में प्रति घंटे 180 किलोग्राम कचरा नष्ट करने की योजना है, जिसे 4 मार्च को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरे और अंतिम चरण में प्रति घंटे 270 किलोग्राम कचरा नष्ट करने की योजना बनाई गई है, और इस चरण की तारीख जल्द ही तय की जाएगी। इसके बाद तीनों चरणों की रिपोर्ट को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रक्रिया वैज्ञानिक और पर्यावरणीय मानकों के अनुसार की गई है।