नई दिल्ली : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों के सुरक्षा का ख्याल रखते हुए अक्सर कठोर निर्णय लेता रहता है। आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर, नगीना में स्थित यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेन्स रद्द कर दिया है। इससे संबंधित आदेश सहकारी आयुक्त और रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध केन्द्रीय बैंक की ओर से किया गया है।
बुधवार से यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग व्यवसाय बंद कर दिया गया है। बैंक को जमा स्वीकार करने और जमा पुनर्भुगतान करने की अनुमति नहीं होगी। आरबीआई ने बताया कि बैंक ने पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है। बैंक धारा 22(3) (ए), 22(3) बी, 22 (3)सी, 22(3) (डी) और 22 (3) (ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है।
सेंट्रल बैंक के मुताबिक बैंक को उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक बताया। कहा कि, “बैंक अपने वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।”
नियमों के अनुसार प्रत्येक जमाकर्ता जमा राशि और क्रेडिट गारंटी निगम (DIGCS) विषय से 5,00, 000 रुपये तक की राशि प्राप्त कर पाएंगे।