स्कूली बच्चों के वाहनों के लिए ट्रैफिक विभाग ने जारी की एडवाइजरी, सुरक्षा के उपायों पर जोर…

भोपालः मध्य प्रदेश में ट्रैफिक विभाग ने स्कूली वाहनों को लेकर एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि स्कूली बच्चों के स्कूल आवागमन के दौरान सुरक्षा और सावधानी बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें स्कूल प्रबंधन, अभिभावक, पुलिस, परिवहन और स्कूली शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे ध्यान में रखते हुए विभाग ने वाहनों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

1. स्कूल/कॉलेज बसों को पीले रंग से पेंट किया जाना चाहिए।
2. बसों के आगे और पीछे बड़े अक्षरों में ‘स्कूल बस’ लिखा जाए। यदि बस किराये की है तो उस पर आगे और पीछे स्पष्ट रूप से SCHOOL BUS लिखा जाए।

3. विद्यालय/कॉलेज के लिए उपयोग में लायी जाने वाली किसी भी बस में निर्धारित सीटों से ‘अधिक संख्या में बच्चे नही बिठाए’ जाएं।
4. बसों में अनिवार्य रूप से ‘फर्स्ट एड बॉक्स’ की व्यवस्था हो।
5. बस की खिड़कियों में ‘आड़ी पटिटयां (HORIZONTAL GRILLS) अनिवार्य रूप से फिट करवाई जाएं।
6. प्रत्येक बस में ‘अग्नि शमन यंत्र’ की व्यवस्था हो।
7. बस पर ‘स्कूल का नाम और टेलीफोन नम्बर’ अवश्य लिखा हुआ होना चाहिए।
8. बस के ‘दरवाजे पर सुरक्षित सिटकनी’ लगी हो।
9. बच्चों के बैग रखने के लिए सीटो के नीचे जगह की व्यवस्था होनी चाहिए।
10. सुरक्षा की दृष्टि से लाते-ले जाते समय एस्कॉर्ट के रूप में बस में एक व्यक्ति होना चाहिए। यह यथासंभव स्कूल का एक शिक्षक होना चाहिए। यदि बस में छात्राएं हों तो महिला शिक्षिका की उपस्थिति हो।
11. सुरक्षा की दृष्टि से बच्चों के माता-पिता या स्कूल के शिक्षक को भी बस मे यात्रा कर सुरक्षा मापदंडो को जांचना चाहिए।
12. वाहन चालक को भारी वाहन चलाने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

13. यदि कोई ड्राइवर वर्ष में दो बार से अधिक लेन जंपिंग या सिग्नल जंपिंग जैसे नियमों का उल्लंघन करने या अनाधिकृत व्यक्ति से वाहन चलवाने का दोषी पाया जाता है तो उसे ड्राइवर नहीं रखना चाहिए।
14. यदि कोई ड्राइवर वर्ष में एक बार भी ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन जैसे ओवर स्पीड, नशे में वाहन चलाना या खतरनाक तरीके से वाहन चलाने का दोषी पाया जाता है तो उसे ड्राइवर नहीं रखना चाहिए।
15. स्कूल बसों और लोक परिवहन यानों में स्पीड गवर्नर अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
16. स्कूल बसों में दो कैमरे अनिवार्य रूप से चालू स्थिति में हों, जिसमें एक कैमरा आगे की ओर तथा एक कैमरा पीछे की ओर होना आवश्यक है।
17. स्कूल बस में जीपीएस सिस्टम अनिवार्य रूप से चालू हालत में लगा हुआ होना चाहिए।
18. स्कूल बस में सफर करने वाले छात्र/छात्राओं की लिस्ट नाम, पता, ब्लड ग्रुप और बस स्टॉप, जहां से छात्र/छात्राओं को पिकअप और ड्रॉप किया जाना है, की सूची ड्राइवर अपने पास रखेगा।

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