भोपाल : मध्य प्रदेश में अलग-अलग जिलों से गिरफ्तार 21 PFI सदस्यों में से 3 आरोपी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल मिले हैं। जानकारी मिली है कि इन तीनों सदस्यों पर UAPA एक्ट लगाया गया है। अभ तक PFI के 7 सदस्यों पर UAPA एक्ट लग चुका है।
दरअसल ATS पीएफआई के सदस्यों से जुड़े मोबाइल, बैंक अकाउंट और जब्त सामान खंगालने पर कई बड़े खुलासे किए हैं। जांच के बाद खुलासा हुआ है कि ये सभी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिये युवाओं का ब्रेनवॉश करते थे। साथ ही विदेशों से बड़े पैमाने पर आरोपियों के अकाउंट में टेरर फंडिंग का पैसा आया है। शुरुआत में इन सभी सदस्यों पर धारा 151 लगाई गई थी।
वहीं ATS की अबतक की पूछताछ में PFI सदस्यों ने कई खुलासे किए हैं। ये सदस्य देश विरोधी गतिविधियों के लिए युवाओं को उकसा रहे थे। और प्रदेश में स्लीपर सेल तैयार करे थे। बताया गया है कि ये सभी पीएफआई सदस्य आपत्तिजनक साहित्य बांटने और देश विरोधी गतिविधियों को लोगों को भड़का रहे थे।
जानकारी के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में PFI के दूसरे राज्यों के सदस्यों ने मीटिंग ली है। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में तकनीकी उपकरण, देश विरोधी दस्तावेज और कई सारे डिजिटल दस्तावेज भी बरामद हुए है। साथ ही इन सभी का अन्य लोगों को भड़का कर इस्लामिक शरिया कानून कायम करना लक्ष्य था।
बता दें कि एनआईए ने 22 सितंबर को इंदौर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का राज्य सरगना अब्दुल करीम, मोहमद खालिद, जावेद और उज्जैन से मोहम्मद जमील गिरफ्तार किया गया था। और इन सभी चारों आरोपियों पर UAPA एक्ट लगाया गया है। आईपीसी 21ए, 153ए, 120बी 13(1बी), 18 यूएपीए एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
जानकारों की माने तो UAPA Act या गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है। इसके तहत पुलिस ऐसे आतंकियों, अपराधियों या संदिग्ध लोगों को चिह्नित करती है, जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। ऐसे मामलों में एनआईए के पास काफी शक्तियां होती है। ऐसे मामलों में एनआईए के अधिकारी के पास इसका अधिकार भी होता है कि वे जांच के दौरान वह संदिग्ध या आरोपी की संपत्ति भी कुर्की-जब्ती करवा सकते हैं।