भोपाल : मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पर ताजा अपडेट है। राज्य की मोहन सरकार ने योजना के तहत काम करने वाले 10522 ट्रेनीज को स्टायपेंड के रुप में 8.7 करोड़ जारी किए है।इस मौके पर राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने कहा कि कंपनियों/प्रष्ठिानों से चर्चा कर प्रशिक्षणर्थियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के साथ ही रोजगार भी सुनिश्चित करें। योजना में 21 हजार 660 प्रतिष्ठान पंजीकृत है। इनमें लगभग 80 हजार वैकेंसी है।
दरअसल, आज बुधवार को कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल ने मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना (MMSKY) के अंतर्गत विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षणरत 10 हजार 522 ट्रेनीज को 8 करोड़ 70 लाख रूपये का स्टाइपेण्ड भुगतान सिंगल क्लिक से किया। इस मौके पर राज्य मंत्री टेटवाल ने कहा कि कंपनियों/प्रष्ठिानों से चर्चा कर प्रशिक्षणर्थियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के साथ ही रोजगार भी सुनिश्चित करें। योजना में 21 हजार 660 प्रतिष्ठान पंजीकृत है। इनमें लगभग 80 हजार वैकेंसी है।
क्या है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना
- उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में On-the-Job-Training (OJT) की सुविधा देने के लिये “मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना” लागू की गई है। वर्तमान में इस योजना में एक लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। आवश्यकतानुसार लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है। यह देश की सबसे वृहद एवं व्यापक OJT योजना है।
- युवाओं को अलग-अलग सेक्टर्स में ट्रेनिंग देकर उन्हे रोजगार के लिए तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को उनकी योग्यता के हिसाब से 8000 से 10000 रुपए तक का स्टाइपेंड दिया जाता है।इस योजना में 75 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देती है और 25 प्रतिशत राशि कंपनी द्वारा दी जाती है। इसमें ट्रेनिंग 1 साल के लिए होती है, लेकिन कुछ कोर्सेज के लिए ट्रेनिंग पीरियड 6 से 9 महीने रखा गया है।
जानिए आयु सीमा, योग्यता और सैलरी के बारें में
- इस योजना अंतर्गत प्रतिष्ठान में कार्यरत कुल कर्मचारियों के 15 प्रतिशत तक युवाओं को प्रतिष्ठारन में रखा जा सकता है। योजना में 12वीं पास को रुपए 8000/- प्रतिमाह, आईटीआई पास को रुपए 8500/- प्रतिमाह, डिप्लोमाधारी को 9000/- प्रतिमाह और स्नातक एवं उच्च योग्यता प्राप्त को रुपए 10000/- प्रतिमाह न्यूनतम स्टाइपंड देने की व्यवस्था है। योजना में चयनित युवा को “छात्र-प्रशिक्षणार्थी”कहा जाएगा।
- प्रदेश में युवाओं को कौशल विकास के साथ ही ‘लर्न एंड अर्न’ की तर्ज पर “ऑन जॉब ट्रेनिंग” की सुविधा के लिये शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ’ योजना में 18 से 29 वर्ष आयु के मध्यप्रदेश के मूल निवासी युवाओं को, जिन्होंने 12वीं/आईटीआई या उससे उच्च शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की हो, को उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- इस योजना में वह युवा आवेदन दे सकते हैं जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हों। युवा के पास शैक्षणिक योग्यता 12वीं, आईटीआई या फिर कोई और डिग्री होनी चाहिए।जो भी युवा इस योजना में सिलेक्ट होते हैं उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है।
- समग्र पोर्टल पर आधार E-Kyc जरूरी है।रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर और Email होना जरूरी है। बैंक खाता आधार से लिंक हो और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) इनेबल्ड हो।
- योजना में छात्र-शिक्षणार्थी को उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण, नवीनतम तकनीक और नवीनतम प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर, व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेण्ड, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा स्टेट कॉन्सिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।
कैसे करें आवेदन?
- आवेदक MMSKY पोर्टल पर पंजीयन पर क्लिक करें।यदि आप पात्र हैं तो अपना समग्र आईडी दर्ज करें।
- समग्र आईडी में पंजीकृत मोबाइल नं. पर भेजा गया OTP दर्ज करें।OTP दर्ज करने के बाद आपकी जानकारी स्वत: प्रदर्शित होगी।
- एप्लीकेशन सबमिट करने पर आपको SMS से यूजरनेम और पासवर्ड मिलेगा।लाॉग इन कर शैक्षणिक योग्यता और संबंधित दस्तावेज संलग्न करे।
- शैक्षणिक योग्यता के अनुसार कोर्स प्रदर्शित होंगे उनमे से आप कोई कोर्स को चुन सकते है, जहां ट्रेनिंग करना चाहते हैं उस स्थान का चयन करें।