नई दिल्ली : जुलाई का महीना वित्तीय मामले में बहुत खास है। इस महीने कई नए नियम लागू किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सितारमण बजट भी पेश करने वाली हैं। इनकम टैक्स में कई बदलाव होने की उम्मीद है। 31 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की अंतिम तारीख भी है। इसके अलावा इनकम टैक्स से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की डेडलाइन समाप्त होने वाली है। यदि इन्हें सही समय पर नहीं किया गया तो नुकसान भी हो सकता है।
7 जुलाई
जून 2024 के लिए काटे गए और कलेक्टेड टैक्स को जमा करने की डेडलाइन 7 जुलाई को खत्म हो जाएगी। सरकारी कार्यालयों द्वारा संग्रहित या डिडक्ट की गई रकम का भुगतान बिना इनकम टैक्स चालान डिडक्शन के दिन की जमा किया जाता है। जिन टैक्सपेयर्स को धारा 192, 194ए, 194डी या 194ए के तहत टीडीएस जमा करने की अनुमति दी गई है, उनके लिए यह कार्य पूरा करने की अंतिम तारीख भी 7 जुलाई है।
15 जुलाई
15 जुलाई तक टैक्सपेयर्स टीडीएस प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन जून 2024 को खत्म हुई तिमाही के दौरान फॉर्म संख्या 15जी/15एच में प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त घोषणाएं अपलोड करने की भी डेडलाइन है। करदाता मई 2024 (धारा 194-आईबी, धारा 194एम और 194एस) और जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए जमा टीडीएस का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही 2024 को खत्म हुई तिमाही के लिए विदेशी प्रेषण के लिए अधिकृत डीलरों द्वारा फॉर्म संख्या 15CC में त्रैमासिक विवरण भी प्राप्त कर सकते हैं।
30 जुलाई
जून 2024 के लिए धारा 194-आईए, 194-आईबी, 194एम और 194एस के तहत काटे गए टैक्स संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई है।
31 जुलाई
31 जुलाई कई कार्यों को पूरा करने की डेडलाइन है। इस दिन 30 जून को समाप्त तिमाही के लिए जमा किए गए टीडीएस का त्रैमासिक विवरण दाखिल करने की अंतिम तिथि है। जिन टैक्सपेयर्स के खातों का ऑडिट नहीं होना है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की यह अंतिम तारीख है। इसके बाद 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।