भोपाल। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत युवाओं को रोजगार के साधन मुहैया करा रही शिवराज सरकार अपनी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उन्हें लाभ दिला रही है। इसी क्रम में शिवराज सरकार की एक और योजना “मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना” सामने आई है। जिसके माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता और बिचौलिए-ठेकेदारों पर अंकुश लगाने के लिये “मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना” को मंत्रि-परिषद द्वारा स्वीकृति दी गई है। इस योजना में स्थानीय युवाओं को केन्द्र से पीडीएस शॉप तक परिवहन के लिये शासन द्वारा बैंक ऋण उपलब्ध करा कर वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे। शासन द्वारा प्रति वाहन 1.25 लाख रुपये के अनुदान के मान से 888 वाहनों पर 11 करोड़ 10 लाख रुपये अनुदान के रूप में भुगतान किये जायेंगे।
मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि 3 हजार क्विंटल सामग्री का प्रतिमाह 4 हजार किलोमीटर के मान से प्रति वाहन परिवहन अनुमानित है। वाहन मालिक प्रतिमाह 15 से 20 कार्य दिवस के अलावा शेष दिनों में वाहन का निजी उपयोग कर सकेंगे, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय होगी। उन्होंने बताया कि विगत रबी एवं खरीफ में 46 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न के परिवहन पर 235.98 करोड़ का भुगतान किया गया।
खाद्य मंत्री ने बताया कि वाहनों में जीपीएस सुविधा रहेगी। सेंट्रल कमाण्ड कंट्रोल-रूम से वाहनों के मूवमेंट पर वाहनों की सतत निगरानी की जायेगी। वाहनों पर माइक सिस्टम के साथ शासन की योजनाओं का प्रदर्शन भी किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि हितग्राही आयशर, इसूजु, महिन्द्रा, टाटा एवं अशोका लीलेंड कम्पनी के चिन्हित वाहनों में से अपनी पसंद का वाहन क्रय कर सकेंगे।
हितग्राही संबंधित सेक्टर की जनपद पंचायत का मूल निवासी हो, उसकी उम्र 18 से 45 वर्ष हो और आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो। हितग्राही की अधिकतम वार्षिक आय 12 लाख रुपये, हेवी मोटर व्हीकल संचालन का स्थाई लायसेंस, बैंक से डिफाल्टर न हो। सेवानिवृत्त सैनिक भी पात्र होंगे, परंतु शासकीय सेवक और पेंशनर पात्र नहीं होंगे। हितग्राही अन्य स्व-रोजगार योजना से लाभान्वित न हो एवं आपराधिक प्रवृत्ति एवं पृष्ठभूमि के हितग्राही इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।